अरविंद केजरीवाल की याचिका SC से खारिज, 2 जून को करना होगा सरेंडर

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 29 मई को अरविंद केजरीवाल जमानत अवधि सात दिन और बढ़ाये जाने की याचिका खारिज कर दी हैं. याचिका ख़ारिज होने के बाद केजरीवाल को अब 2 जून को सरेंडर करना होगा.

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SC ने याचिका कि खारिज

अरविंद केजरीवाल की याचिका SC से खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 29 मई को अरविंद केजरीवाल (arvind kejriwal) जमानत अवधि सात दिन और बढ़ाये जाने की याचिका खारिज कर दी हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इसपर अपना तर्क दिया है कि केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने कि छूट दी गयी है. इसलिए इस याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट से याचिका ख़ारिज होने के बाद केजरीवाल को अब 2 जून को सरेंडर करना होगा.

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27 को दायर की थी याचिका

केजरीवाल ने अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने के लिए 27 मई को SC में नई याचिका डाली थी. केजरीवाल ने मेडिकल कंडीशन के आधार पर जमानत की अवधि एक हफ्ते और बढ़ाने की मांग की थी. AAP ने याचिका में कहा था कि ”गिरफ़्तारी के बाद केजरीवाल का वजन सात किलो कम हो गया है. और उनका कीटोन लेवल भी बढ़ा हुआ है, जो किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है.

पार्टी ने आगे कहा डॉक्टरों ने  केजरीवाल को पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी और कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन (PET-CT) और दूसरे तरह के मेडिकल टेस्ट कराने के सलाह दिए हैं. जिसके लिए भी केजरीवाल को जेल से बाहर रहना जरुरी है.

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वहीं तिहाड़ जेल में रहने के दौरान भी केजरीवाल का शुगर लेवल कम बताया जा रहा था. केजरीवाल ने भी कहा था कि उन्हें जेल में इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है.

केजरीवाल को शराब नीति मामले में 21 मार्च को उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था. निचली अदालत से जमानत याचिका ख़ारिज होने के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court on Kejriwal) ने 10 मई को केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी.

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