दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को एक जून तक के लिए जमानत दी है. दो जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा. हालांकि केजरीवाल ने कोर्ट में नई याचिका डाली है. केजरीवाल ने मेडिकल कंडीशन के आधार पर जमानत की अवधि एक हफ्ते और बढ़ाने की मांग की है.
AAP ने याचिका में कहा है कि ”गिरफ़्तारी के बाद केजरीवाल का वजन सात किलो कम हो गया है. और उनका कीटोन लेवल भी बढ़ा हुआ है, जो किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है. पार्टी ने आगे कहा डॉक्टरों ने केजरीवाल को पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी और कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन (PET-CT) और दूसरे तरह के मेडिकल टेस्ट कराने के सलाह दिए हैं. जिसके लिए भी केजरीवाल को जेल से बाहर रहना जरुरी है.
वहीं तिहाड़ जेल में रहने के दौरान भी केजरीवाल का शुगर लेवल कम बताया जा रहा था. केजरीवाल ने भी कहा था कि उन्हें जेल में इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है.
केजरीवाल को शराब नीति मामले में 21 मार्च को उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था. निचली अदालत से जमानत याचिका ख़ारिज होने के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी. सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी.
ED ने किया था विरोध
सात मई को हुई सुनवाई के दौरान ED ने केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध किया था. ED ने तर्क दिया था कि चुनाव प्रचार जमानत का आधार नहीं हो सकता. साथ ही कहा था कि सिर्फ इसलिए कि क्या कोई सीएम है. उन्हें जमानत नहीं दिया जा सकता. क्या चुनाव के लिए प्रचार करना जरुरी है?
ED ने केजरीवाल को शराब नीति मामले में इसी वर्ष 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. केजरीवाल ने जमानत के लिए पहले दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था. लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट 9 अप्रैल को जमानत याचिका खारिज कर दिया था.