गृह विभाग ने राज्य में अब जुलूस निकालने को लेकर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं. विभाग ने धार्मिक जुलूस में शामिल होने वाले लोगों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं. नए दिशा निर्देशों को लेकर डीएम और एसपी को चिट्ठी जारी कर दी गई है.
नए आदेशों के मुताबिक अब धार्मिक जुलूस के दौरान लाठी, तलवार, भाला, बरछी, कटार पर पाबंदी रहेगी. इसके साथ ही जुलूस में शामिल होने से पहले लिखित में यह देना पड़ेगा कि किसी भी तरह की हिंसा जुलूस के दौरान नहीं होगी. साथ ही जुलूस में शामिल होने वालों की लिस्ट भी सौंपनी होगी.
सरकार के मुताबिक धार्मिक जुलूस और शोभा यात्रा के दौरान लाउडस्पीकर से काफी तेज आवाज निकलती है. इसके साथ ही धार्मिक नारे और डीजे बजाने पर कई बार संप्रदायिक तनाव होता है जिससे कानूनी विधि-व्यवस्था बिगड़ जाती है. इसी सबको ध्यान में रखते हुए नए दिशा निर्देशों को जारी किया गया है.
डीजे मानक तय
धार्मिक जुलूस में अब यात्रा निकालने पर माइक्रोफोन, स्पीकर इत्यादि से निकलने वाले शोर पर मानक स्तर तय किया जाएगा. जुलूस का आयोजन करने वाले संगठन को पंजीकरण कराना होगा, अपना फोन नंबर और जुलूस के रास्ते की जानकारी भी साझा करनी होगी. शोभायात्रा में कई बार शस्त्र प्रदर्शन भी किया जाता है जिस पर अब पाबंदी लगाई गई है. अगर किसी भी तरह का शस्त्र ले जाना है तो उसके लिए पुलिस से अनुमति लेनी होगी.
पहले हो चुकी है घटनाएं
गौरतलब है कि बीते दिनों दुर्गा पूजा के विसर्जन के मौके पर कई जगहों से राज्य में सांप्रदायिक हिंसा की खबरें सामने आई थी. कई जगह पर डीजे बजाने को लेकर, धार्मिक झंडा को लेकर दो गुटों के बीच तनाव पैदा हो गया था.