अगस्त में हुई शिक्षक भर्ती परीक्षा में बीएड अभ्यर्थियों की समस्याओं का समाधान अब तक नहीं हो सका है. शिक्षक भर्ती परीक्षा से पहले अगस्त में ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी बीएड अभ्यर्थियों को कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक के रूप में नियुक्त नहीं करने का फैसला लिया था.
फैसले के बाद बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने आज इसे खारिज कर दिया है और इसे दूसरी बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया है.
बीएड को मान्यता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी याचिका दायर
राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 5 तक शिक्षकों की नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों को मान्यता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी याचिका दायर की थी. खारिज होने के बाद अब बिहार सरकार इसमें बदलाव के साथ एक और याचिका दायर करेगी.
बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने राज्य में 1,70,461 शिक्षक पदों के लिए भर्ती की घोषणा की थी. जिसमें कक्षा 1 से 5 के लिए 79 हजार 943 पद, कक्षा 9 से 10 के लिए 32,916 पद और कक्षा 11 और 12 के लिए 57,600 पद थे.
इस परीक्षा में कक्षा 1 से 5 तक के लिए 3 लाख से ज्यादा बीएड अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था.