दिल्ली शराब नीति घोटाला: पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट से नहीं मिली राहत, 8 मई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

दिल्ली शराब घोटाला में कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिल रही है. दिल्ली कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई करते हुए मनीष सिसोदिया, विजय नायर समेत अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 8 मई तक के लिए बढ़ा दिया है. 

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पल्लवी कुमारी
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मनीष सिसोदिया को कोर्ट से नहीं मिली राहत

मनीष सिसोदिया को कोर्ट से नहीं मिली राहत

दिल्ली शराब घोटाला (Delhi liquor policy) में कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिल रही है. शुक्रवार 26 अप्रैल को दिल्ली कोर्ट (Delhi Court) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई करते हुए मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia), विजय नायर समेत अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 8 मई तक के लिए बढ़ा दिया है. 

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वहीं CBI ने भी शराब नीति मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 7 मई तक के लिए बढ़ा दिया है.

इससे पहले 15 अप्रैल को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी. ED ने मनीष की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट में कहा था कि गंभीर मामलों में ट्रायल में देरी, आरोपी के लिए जमानत का आधार नहीं हो सकता.

वहीं 12 अप्रैल की सुनवाई में कोर्ट ने ED और CBI को नोटिस जारी कर एक हफ्ते में जवाब मांगा था. मनीष सिसोदिया शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं. CBI ने पिछले साल 23 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार किया था. वहीं, ED ने 9 मार्च 2023 को CBI की FIR से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था. 28 फरवरी 2023 को सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था.

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