बुधवार को झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर फैसला आने वाला है. हेमंत सोरेन के बजट सत्र में शामिल होने के लिए याचिका पर आज हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगी. पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने बजट सत्र में शामिल होने के लिए अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की थी. पूर्व सीएम की इस याचिका पर 26 फरवरी को कोर्ट में सुनवाई की थी, इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसल सुरक्षित रख लिया था.
सुनवाई में हेमंत सोरेन की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने उनका पक्ष रखा, तो वही ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने पक्ष रखा था.
सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन का पक्ष रखते हुए कपिल सिब्बल ने कहा था कि इस मामले में हेमंत सोरेन के खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है. हेमंत सोरेन राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं इसलिए अदालत को उन्हें बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति देनी चाहिए. कपिल सिब्बल ने बहस के दौरान उच्चतम न्यायालय के फैसले का भी हवाला देते हुए बताया कि जेल में बंद विधायको को अपनी-अपनी विधानसभा में भाग लेने के लिए राहत दी गई है.
बजट छात्र में शामिल होने के अलावा ईडी और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी. मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश से जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच में इस मामले पर सुनवाई हुई थी. हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और श्रेय मिश्र ने बहस की.
आज इन दोनों मामले में होने वाली सुनवाई और फैसले को काफी अहम माना जा रहा है. आज शाम 4:00 बजे तक हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकती है.