झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कार्रवाई की है. हाईकोर्ट ने एक मुकदमे में चल रही सुनवाई में जवाब दाखिल करने में देरी की वजह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.
चाईबासा के एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के बड़े नेता अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े केस में संज्ञान लिया था. जिसे निरस्त करने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में राहुल गांधी ने याचिका दायर की थी. याचिका पर पिछले महीने सुनवाई हुई, जिस दौरान कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दी और चाईबासा कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक भी लगाई थी. कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को जवाब दाखिल करने के लिए कहा था.
अमित शाह के खिलाफ टिपण्णी
चाईबासा के प्रताप कटियार नामक शख्स ने कांग्रेस नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी. राहुल गांधी ने अधिवेशन में कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता. कांग्रेस किसी हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकता, यह भाजपा में ही हो सकता है. इस शिकायत पर चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ अप्रैल 2022 में जमानती वारंटी जारी किया था. वारंट के खिलाफ राहुल गांधी ने कोई संज्ञान नहीं लिया. इसके बाद 2024 के फरवरी में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिस पर राहुल गांधी ने हाईकोर्ट का रुख किया था.
अमित शाह से जुड़े इस केस में पहले राहुल गांधी को हाईकोर्ट ने राहत दी थी और उन्हें कोर्ट के सामने जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा था. लेकिन राहुल गांधी ने जवाब दाखिल करने में देरी कर दी. जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई है.