दिल्ली शराब नीति घोटाला (Delhi liquor policy scam) मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को शुक्रवार 10 मई को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गयी है. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है. केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा. कागजी कार्रवाई शाम तक पूरी होने के बाद केजरीवाल आज ही तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं, नहीं तो उन्हें अगले दिन 11 मई तक का इन्तजार करना होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के चुनाव प्रचार करने पर भी कोई रोक नहीं लगाया गया है.
केजरीवाल ने 10 अप्रैल को जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court on Kejriwal) में याचिका दायर किया था. सात मई को हुई सुनवाई के बाद ही केजरीवाल जमानत मिलने के आसार नजर आने लगे थे. क्यों सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और उनपर पहले से कोई भी आपराधिक मामले दर्ज नहीं है. कोर्ट ने आगे यह भी कहा था कि “चुनाव पांच साल में एक बार होते हैं. यह कोई फ्ग्सल नहीं है जो छह महीने में तैयार हो जाये.
ED ने किया था विरोध
सात मई को हुई सुनवाई के दौरान ED ने केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध किया था. ED ने तर्क दिया था कि चुनाव प्रचार जमानत का आधार नहीं हो सकता. साथ ही कहा था कि सिर्फ इसलिए कि क्या कोई सीएम है. उन्हें जमानत नहीं दिया जा सकता. क्या चुनाव के लिए प्रचार करना जरुरी है?
ED ने केजरीवाल को शराब नीति मामले में इसी वर्ष 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. केजरीवाल ने जमानत के लिए पहले दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था. लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट 9 अप्रैल को जमानत याचिका खारिज कर दिया था.