जमीन घोटाला मामले में फंसे झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई हुई.
झारखंड हाईकोर्ट में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर सुनवाई हुई, जिसमें ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया है. ईडी की इस मांग को झारखंड अदालत ने स्वीकार कर लिया है. अब मामले में अगली सुनवाई 27 फरवरी को तय की गई है.
सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस से चंद्रशेखर की खंडपीठ में सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, महाधिवक्ता राजीव रंजन और महाधिवक्ता पियूष चित्रेश ने अपना पक्ष रखा. वही ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी.राजू और अधिवक्ता अमित दास ने दलील पेश की. पूरी सुनवाई के बाद कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए ईडी को दो हफ्ते का समय दे दिया और 27 फरवरी को फाइनल सुनवाई की तारिख तय की.
सुप्रीम कोर्ट , हाईकोर्ट में पक्ष रखने का दिया था आदेश
हेमंत सोरेन ने अपने गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव देते हुए कहा था कि हेमंत सोरेन को सबसे पहले हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखना चाहिए. जिसके बाद पूर्व सीएम ने हाईकोर्ट का रुख किया था. हेमंत सोरेन की याचिका पर 5 फरवरी को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी. जिसमें कोर्ट ने हेमंत सोरेन को कोई राहत नहीं दी थी, वही कोर्ट ने ईडी को 9 फरवरी तक मामले में जवाब दाखिल करने का आदेश सुनाया था और 12 फरवरी को सुनवाई की तारीख तय की थी.
हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के पहले ही 31 जनवरी की रात हाईकोर्ट में दाखिल की थी जिसमें उन्होंने ईडी की कार्रवाई को गैर कानूनी बताया था. हेमंत सोरेन के वकील ने अपील में सोरेन की गिरफ्तारी को गलत बताया था, इसके बाद आई.ए. के जरिए एक अमेंडमेंट दाखिल कर हेमंत सोरेन की रिमांड को भी गलत करार दिया था.
मालूम हो की आज ही हेमंत सोरेन की ईडी रिमांड भी खत्म हो रही है.