पटना हाईकोर्ट: आरक्षण मामले में सरकार को बड़ी राहत, अगली सुनवाई 12 जनवरी को

शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट ने 75% आरक्षण मामले पर सुनवाई करते हुए बिहार सरकार को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने राज्य में जारी आरक्षण पर रोक लगाने से साफ़ मना कर दिया है.

प्रदेश सरकार ने बिहार में जातीय गणना के बाद आरक्षण का दायरा भी बढ़ा दिया है. नीतीश-तेजस्वी की सरकार ने प्रदेश में 75% आरक्षण लागू कर दिया है. आरक्षण के लागू होने के बाद पटना हाई कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की गई. हाईकोर्ट ने इसपर सुनवाई करते हुए शुक्रवार के दिन नीतीश सरकार को बड़ी राहत दी है.

याचिका में आरक्षण पर रोक लगाने की मांग की गई थी. याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दाखिल याचिका में राज्य में लागू 65% आरक्षण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की थी. कोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है.

चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस पर सुनवाई की. कोर्ट ने राज्य सरकार से भी मामले पर जवाब मांगा है. राज्य सरकार को एक महीने के अंदर अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करना होगा. बिहार में पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण की सीमा 50% से 65% की गई है.सरकार के इस फ़ैसले को कई लोगों ने असंवैधानिक बताया था.

पटना हाई कोर्ट इस मामले पर अगले साल सुनवाई 12 जनवरी को सुनवाई करेगा.