स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में सोमवार को तीस हजारी कोर्ट में सुनावाई हुई. इस दौरान कोर्ट में आरोपी बिभव कुमार के वकील हरिहरन कि दलीलें सुनकर मालीवाल रो पड़ी. दरअसल 25 मई को बिभव कुमार ने तीस हजारी कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी. इसी याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई.
सुनवाई के दौरान बिभव के वकील हरिहरन ने स्वाति मालीवाल पर आरोप लगाया कि स्वाति ने यह मामला पूरी तरह सोच समझकर तीन दिनों बाद दर्ज कराया. वकील ने आगे कहा स्वाति मालीवाल के सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स पर चोट के निशान नहीं मिले हैं. इसलिए इससे गैर इरादतन हत्या का सवाल ही नहीं उठता है. जो चोट के निशान मिले हैं वह खुद से भी लगाई जा सकती हैं. साथ ही बिभव का स्वाति को निर्वस्त्र करने का कोई इरादा नहीं था.
हरिहरन की दलीले सुनकर स्वाति मालीवाल कोर्ट में ही रो पड़ी. बिभव कुमार की जमानत का विरोध करते हुए कहा अगर उसे जमानत मिली तो मुझे और मेरे परिवार की जान को खतरा हो सकता है.
इससे पहले स्वाति मालीवाल के पूर्व पति नविन जयहिंद ने भी दावा किया थ अकि स्वाति की जान को खतरा हैं.
मालीवाल ने कहा “बिभव कुमार कोई आम आदमी नहीं है. वह मंत्रियों को मिलने वाली सुविधाओं को इस्तेमाल करता है. मेरे बयान दर्ज करने के बाद AAP पार्टी के नेताओं ने प्रेस कांफ्रेंस कर मुझे BJP का एजेंट कहा. उनके पास एक बड़ी ट्रोल मशीनरी हैं. आरोपी को पार्टी नेता ही मुंबई लेकर गए हैं.”
बिभव के वकील ने कोर्ट में कहा कि “कोर्ट से केवल जमानत की मांग कर रहे हैं, बरी करने के लिए हमारी अपील नहीं है.
तीस हजारी कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बिभव कुमार की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.