दिल्ली शराब नीति (Delhi Liquor Policy) मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) से राहत की किरण नजर आ रही है. हाई कोर्ट में आज सुनवाई के बाद कोर्ट ने ED और CBI को नोटिस देकर जवाब मांगा है. कोर्ट ने सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से हफ्ते में एक दिन मिलने की भी अनुमति दी है. वहीं इस मामले में अगली सुनवाई आठ मई को होगी.
दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करने से पहले सिसोदिया राउज एवेन्यू कोर्ट भी गये थे. हालांकि 30 अप्रैल को हुई सुनवाई में राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहत देने से इंकार करते हुए याचिका को ख़ारिज कर दिया था. इसके बाद सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
हाईकोर्ट में दायर अपील में सिसोदिया ने कहा कि उन्हें 11 महीनों से अधिक समय तक जेल में रखा गया है. और ED सुनवाई में देरी कर रहा है. वहीं ED ने सिसोदिया के तर्क को ख़ारिज करते हुए कहा “आरोपी को जमानत तबतक नहीं दी जा सकती जबतक कि उसके भागने का खतरा न हो. साथ ही वह गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा.”
26 फरवरी 2023 को हुए हैं, गिरफ्तार
सिसोदिया ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका के साथ ही अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति भी मांगी थी. सिसोदिया ने हाई कोर्ट से अनुरोध किया कि निचली अदालत के उस आदेश को जारी रखा जाए, जिसमें उन्हें अपनी याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान अपनी बीमार पत्नी से सप्ताह में एक बार हिरासत में मिलने की अनुमति दी गई है.
वहीं ED ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई. इसके बाद हाई कोर्ट ने सिसोदिया को मुलाकात की अनुमति दे दी.