बिहार में शराब पीना और उसकी बिक्री करना कानूनी अपराध है. राज्य में अगर आप शराब बेचते या पीते हुए पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर कठोर कार्रवाई का प्रावधान है. इसके साथ ही राज्य में गुटखा और पान मसाला के बिक्री पर भी रोक है. इस रोक को राज्य सरकार ने एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है. पिछले वर्ष भी सरकार ने पान मसाला और गुटखा की बिक्री पर रोक लगाया था.
राज्य सरकार ने तंबाकू और उससे बने हर प्रकार के पान मसाले और गुटखा पर प्रतिबंध की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है. प्रतिबंध के तहत तंबाकू और निकोटिन युक्त किसी भी प्रकार के पान मसाले या गुटखा का निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन, प्रदर्शन या बिक्री पर रोक रहेगी. पैक और बिना पैक निकोटिन युक्त पान मसाले और गुटखा पर यह प्रतिबंध पूरे बिहार में लागू रहेगा.
बिहार और पूरे देश में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पासद बेचा जा रहा है. इसी कड़ी में हर साल खाद्य सुरक्षा कानून के तहत पान मसाला तंबाकू पर प्रतिबंध की सूचना जारी की जाती है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध के आदेश के बावजूद पान मसाला, गुटखा और तंबाकू उत्पाीद धड़ल्लेआ से बेचे जा रहें हैं.
साल 2019 में स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक के बाद बिहार में गुटखा और पान मसालों पर प्रतिबंध लगाया गया था. यह प्रतिबंध एक साल की अवधि के लिए लगाया गया था. जिसे साल दर साल बढ़ाया जाता रहा है. हालांकि इस प्रतिबन्ध को बढ़ाने का मखौल देश और राज्य में सरेआम उड़ाया जाता है.