सिवान के पूर्व सांसद और बाहुबली डॉन के बेटे ओसामा शहाब बीते सोमवार से ही खबरों में बने हुए हैं. ओसामा को सोमवार को उनके दो दोस्तों के साथ राजस्थान से गोवा जाने के दौरान गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद से ही ओसामा और उनके एक सहयोगी सलमान को सिवान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. जिसके बाद सिवान कोर्ट में उनकी पेशी हुई. पेशी के बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
ओसामा के वकील बेल अर्जी लेकर जिला जज के पास
ओसामा शहाब की जमानत के लिए कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई थी. जिसमें एसीजीएम 9 कोर्ट ने ओसामा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. गुरुवार को बेल पिटीशन पर घंटो तक सुनवाई चली. जिसके बाद याचिका को खारिज कर दिया गया है. ओसामा के वकील अब बेल अर्जी को लेकर जिला जज का रुख करेंगे.
ओसामा शहाब पर हुसैनगंज थाना में केस दर्ज है. उनके ऊपर 42 कट्ठा जमीन के मामले में धमकी देने, गोलीबारी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराया गया है. ओसामा के ऊपर हुसैनगंज थाने में धारा 120(बी), 307, 386, 427, 147 और 148 के तहत केस दर्ज है.